जयपुर, मई 12 -- राजस्थान में एक शख्स अपनी ही पत्नी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया। उसने रिसर्च थीसिस में पत्नी पर ही प्लेजरिज्म का आरोप लगा दिया। हालांकि मामले पर जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने पति को ही फटकार लगाई। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोर्ट का इस्तेमाल दो पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, इस तरह की रिट याचिका दायर करके कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कानून का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता-पति ने 2023 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी पत्नी पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाते हुए उसकी रिसर्च की जांच करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय ने तब आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख क...