शाहजहांपुर, अप्रैल 10 -- पत्नी पर तेजाब डालने वाले को दस साल की सजा सुनाई गई। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष जज नेहा आनंद ने दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशिमोहन सिंह ने बताया कि वादी रामनरेश ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बड़ी बेटी नीरज का विवाह दस वर्ष पूर्व रवि उर्फ रवींद्र निवासी मक्कू बजरिया थाना सदर से किया था। उसका दामाद आपराधिक प्रवृति का है। वह रोज नीरज को जान से मारने की धमकी देता था। 14 नवंबर 2022 की शाम को 6 बजे नीरज जिला अस्पताल की कैंटीन से काम करके निकली तो दामाद रविंद्र पीछे लग गया और जैन अस्पताल के पास टैंपो से उतर कर उसकी बेटी पर तेजाब डाल दिया, जिससे बेटी झुलस गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की तथा चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट...