आगरा, सितम्बर 19 -- दहेज में प्लॉट की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जान से मारने का प्रयास करने के मामले में आरोपी पति रवि उर्फ सुरेंद्र निवासी यमुना ब्रिज को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने उसे साढ़े पांच वर्ष के कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी हरिबाबू ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी मौजीराम ने थाना सदर बाजार में 23 अक्तूबर 2019 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री बबली की शादी आरोपी रवि उर्फ सुरेंद्र के साथ हुई थी। ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक प्लॉट खरीदकर देने की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। आरोपित ससुरालीजनों ने जान से मारने की नीयत से उसकी पुत्री का गला दबा धारदार हथियार से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 24 अक्तूबर को आरोपी पति...