नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपति की शादी गुरुवार को समाप्त कर दी और शख्स को उससे अलग रह रही पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के तौर पर 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दंपति 2010 से अलग रह रहे थे और व्यक्ति ने मार्च 2017 में दूसरी शादी कर ली थी। पीठ ने कहा, "हमें दोनों पक्षों के बीच कानूनी संबंध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। शादी पूरी तरह से टूट चुकी है।" शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के अगस्त 2018 के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की ओर से दायर अपील पर यह फैसला पारित किया। उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया था और अक्टूबर 2016 में एक पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए तलाक के फैसले को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा...