भभुआ, फरवरी 22 -- पेज तीन की सेकेंड लीड खबर पत्नी को मारपीट कर प्रताड़ित करने में पांच वर्ष के सश्रम कारावास अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 50हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनायी पत्नी के साथ मारपीट की घटना के बाद आठ वर्षो बाद आया अदालत का फैसला भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिविल न्यायालय के एडीजे नौ की अदालत ने पत्नी को मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में पति को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास के अलावे 50 हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाला अभियुक्त विरेन्द्र यादव जिले के चांद थाना क्षेत्र के कुवण्डा के सुदर्शन यादव का पुत्र बताया गया हैं। ज्ञात हो कि वीते 06अपै्रल 2018 को अभियुक्त विरेन्द्र यादव द्वारा अपनी पत्नी रिंकू देवी जिले के चैनपुर थाना के निरंजनपुर निव...
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