पीलीभीत, जुलाई 13 -- पीलीभीत, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जान से मारने का प्रयास अदालत में सिद्ध होने पर अभियुक्त को 1.43 लाख रुपए जुर्माना सहित पांच साल की सजा सुनाई गई अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। सास ससुर सहित छह अन्य के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर दोष मुक्त किया। अभियोजन के मुताबिक 18 जनवरी 2023 को थाना माधोटांडा पर हसीन बानो ने तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह बरखेड़ा के खमरिया निवासी वसीम पुत्र अकरम से वर्ष 2018 में हुआ था। दहेज की मांग पूरी न होते देख पति वसीम, ससुर अकरम, सास खातून, देवर अप्पू, देवरानी अंजुम, ननद नाजरीन व नंदोई जाबिर पर मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उत्पीड़न के खिलाफ उसने परिवार न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। वहां से कई बार विपक्षि...