संवाददाता, नवम्बर 13 -- यूपी में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव में पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि बिजरौल निवासी बाबूराम ने 20 मई 2022 को दोघट थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी भांजी मनु की शादी 2010 में तमेलागढ़ी निवासी तीरसपाल के साथ हुई थी। बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति तीरसपाल, सास फूलमति और ननंद बबीता मनु का शोषण करने लगे थे। वे उस पर दहेज में नकदी लाने का दवाब बना रहे थे। उसके इंकार करने पर दो बार मारपीट कर उसे घर से निकाला गया, लेकिन लोकलाज और रिश्तेदारों के कहने पर दोनों बार समझौता हो गया था और मनु ससुराल चली गई थी।...