आजमगढ़, अक्टूबर 10 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पति को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोतीलाल निवासी महुआरी थाना तरवां की पुत्री सुधा का विवाह अंगद राजभर निवासी सलेमपुर थाना देवगांव के साथ वर्ष 2013 में हुआ था। पति अंगद दहेज की मांग को लेकर सुधा को पीटता था। जब सुधा के पिता मोतीलाल ने अंगद को समझाने का प्रयास किया, तब उसने चार पहिया वाहन तथा एक लाख रुपये नकदी की मांग की। मोतीलाल को 7 सितंबर 2015 को फोन पर सूचना मिली कि ससुराल में सुधा को जला दिया गया है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 सितंबर 2015 को सुधा की मौत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.