उदयपुर, सितम्बर 1 -- राजस्थान के उदयपुर की एक अदालत ने पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी एक पति को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय ने सजा-ए-मौत के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी ने अपनी पत्नी को 2017 में जिंदा जलाकर मार डाला था। पत्नी को गोरी बनाना का बहाना बनाकर उसे इस कांड को अंजाम दिया था। वल्लभनगर के नवानिया गांव का रहने वाला किशनदास अपनी पत्नी लक्ष्मी को पसंद नहीं करता था। वह उसे 'काली और मोटी' कहकर चिढ़ाया करता था। जज राहुल चौधरी ने किशनदार को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने समाज की आत्मा को झकझोरने वाला अपराध किया है। यह बहुत दुर्लभ और क्रूर है। ऐसी घटनाएं बार-बार ना हो इसके लिए एक ही विकल्प है, दोषी को सजा-ए-मौत। किशनदास के खिलाफ 14 गवाह और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिनसे उसका दोष स...