नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- -बहन की शादी के लिए मांगी थी जमानत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दीवाली की रात पत्नी की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी वाशु गुप्ता उर्फ वाशु बुबना पर पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मामला लक्ष्मी नगर थाने में दर्ज है और आरोपी को 25 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वाति कटियार की अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस चरण में जमानत देना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जांच शुरुआती स्तर पर है और आरोपी के बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। पीड़िता की मां की ओर से अधिवक्ता अतुल जैन ने अदालत को बताया कि आरोपी लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता थ...