सोनभद्र, अगस्त 30 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पूर्व पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषसिद्ध पाकर शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक संतोष वादी, निवासी झनकपुर (रनदह), थाना बभनी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके पिता की मौत करीब 35 वर्ष पूर्व हो गई है। पिताजी की मौत के बाद उसके चाचा रग्घू वादी ने उसकी मां सावित्री देवी के साथ शादी कर लिया। उसके बाद वे लोग अलग रहने लगे और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी मां को प्रताड़ित करने लगे। इसके अलावा घर आने जाने व मिलने से भी मना कर दिया। जब 14 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी की शाद...