देवघर, दिसम्बर 21 -- मधुपुर। पत्नी के हत्यारोपी पति- महेंद्र मांझी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास साथ चलाने को सजा में प्रावधान किया है। घटना चार साल पहले सारठ थाना क्षेत्र के चुनारडीह गांव की है। मृतका का भाई दुमका जिले सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मकुन्दा गांव निवासी सुरेन्द्र राय ने सारठ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने मामले में बहनोई महेन्द्र मांझी को आरोपी बनाया था। आरोप लगाया था कि बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को बताया था कि बहन प्रमिला देवी की शादी वर्ष- 2018 में महेंद्र मांझी से करायी थी। बहन दोनों आंखों से दिव्यांग थी। शादी के बा...