नोएडा, सितम्बर 19 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में महिला के पति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सास और ससुर को बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भाग सिंह भाटी ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। दरअसल, मूलरूप से जनपद कासगंज निवासी सतीश चंद्र ने नोएडा सेक्टर-49 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री पूजा ने कासगंज निवासी राजू से प्रेम विवाह किया था। आरोप था कि शादी के कुछ ही समय बाद पति राजू, सास मंजू और ससुर वीरेंद्र दहेज की मांग करने लगे। ससुराल पक्ष की ओर से पूजा पर बाइक, 200 गज का प्लॉट और अन्य घरेलू सामान लाने का दबाव बनाया जा रहा था। 16 नवंबर 2018 क...