गोरखपुर, जनवरी 28 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के मकान नंबर 111 निवासी व पत्नी की हत्या करने के अभियुक्त सत्य नारायण गौड़ को आजीवन काराकास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव का कहना था कि वादी राजेंद्र कुमार चिलुआताल थाना क्षेत्र के मकान नंबर 111, ब्लाक नम्बर 2 मानबेला प्रधानमंत्री आवास योजना का निवासी है। 25 नवम्बर 2023 को वह और उसके तीन भाई नागेश्वर, परमेश्वर व राजेश्वर रोजाना की तरह मेहनत मजदूरी व अंडे का ठेला लगाने चले गए। शाम करीब 2:45 बजे वादी की पत्नी गीतांज...