दिल्ली, सितम्बर 13 -- पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट ने एक शख्स को राहत दे दी है। पति पर आरोप था कि उसने पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाया है। इस मामले पर सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि यह सोचना भी काफी बेतुका है कि पति ने पत्नी को इस कदम को उठाने के लिए मजबूर किया था या उसका ऐसा कोई इरादा था। इस मामले में पति को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी 1998 में हुई थी और दोनों के दो बेटे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पड़ोसियों के साथ ही चार गवाह पेश हुए थे। इ सभी ने कहा कि पति-पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे। मृतका के भाई ने भी स्वीकार किया कि उनकी बहन और उनके पति के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन घर के किराए को लेकर उनकी सास से विवाद हुआ था। भाई ने कहा कि उन्होंने ये शिकायत रिश्तेदारों के कहने पर की थी। कोर्ट...
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