गोरखपुर, नवम्बर 6 -- गोरखपुर,वरिष्ठ संवाददाता। खोराबार थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सख्त सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने खोराबार निवासी झीनक निषाद को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 160 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे और अतुल शुक्ल ने बताया कि वादिनी आशा देवी ने अपने बयान में कहा कि 18 नवंबर 2019 की शाम करीब 5:10 बजे उसका पति गोबरी निषाद अपनी पुत्री राशि को लेकर बाजार सब्जी लेने गया था। वहां पर अभियुक्त झीनक निषाद ने उसकी पुत्री को हाथ से मारा, जिस पर लोगों ने बीच-बचाव किया। शाम करीब 7 बजे, घर लौटते समय अभियुक्त ने गोबरी निषाद पर ताबड़तोड़ डंडे से...
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