नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि वैवाहिक बंधन से बाहर किसी महिला के साथ पति का बिना किसी कारण के संबंध रखना पत्नी के साथ क्रूरता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर की पीठ ने कहा है कि यह किसी भी रिश्ते के टूटने का कारण बन सकता है। कोर्ट में एक ऐसे मामले पर सुनवाई चल रही थी जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उस पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे। हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "हालांकि पति का कहना है कि उसका महिला के साथ कोई अवैध संबंध नहीं था, फिर भी हमने यह देखा है कि वैवाहिक संबंध के बाहर किसी महिला के साथ संबंध बनाए रखना, वह भी बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, निश्चित रूप से क्रूरता के बराबर है। यह वैवाहिक रि...
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