बांदा, नवम्बर 14 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता विवाद के बाद पत्नी के गले मे सांग घोंपकर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक बर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि अतर्रा थाना क्षेत्र के चक्की पुरवा अंश बल्लान निवासी शिवबरन वर्मा ने 10 जून 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि माता-पिता में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसके पिता सूरजबली ने आवेश में आकर प्यासी देवी के स्थान से सांग निकालकर मां के बाएं हाथ और गले मे घोंप दिया। इससे मां मीरा की मौके पर ही मौत हो गई। मामले के विवेचक तत्कालीन एसआई अरबिंद कुमार सिंह ने अदालत मे 23 जून 2023 को आरोप...