बगहा, जुलाई 12 -- बगहा। बेडरूम में पत्नी की बेरहमी से हत्या के आरोपित भारतीय सेना के जवान इश्माइल अंसारी को दोषी पाते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने शुक्रवार को भादंसं की धारा 302 के तहत उम्रकैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उसे छह माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा कि आपने निर्दयता के साथ अपनी पत्नी की हत्या की। रिश्ते को कलंकित किया। आपकी सजा माफी के लायक नहीं। इस केस में लगभग साक्षियों के पलटने के बावजूद कोर्ट को डॉक्टर की गवाही व पोस्टमार्टम में पर्याप्त साक्ष्य मिले। पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. अशोक कुमार तिवारी, आईओ विजय प्रसाद राय, महेश कुमार, सिम्पी कुमारी की बयान के आधार पर जवान को सजा मिली। कोर्ट का यह फैसला घटना के...