मुंगेर, मई 15 -- मुंगेर, एक संवाददाता। देहज हत्या के एक गंभीर मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रुम्पा कुमारी ने बुधवार आरोपी पति रोशन कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्रवाद संख्या- 289/2022 में सुनाया गया, जिसमें सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में क्रमशः 3 वर्ष एवं 1 वर्ष की सजा भी सुनाई, जो साथ-साथ चलेंगी। सजा में विचाराधीन अवधि का समायोजन किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बताया कि, लखीसराय जिला के पुरानी बाजार निवासी शैलेश कुमार ने अपनी पुत्री सुहानी कुमारी की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर निवासी रोशन कुमार से की थी...