पूर्णिया, मार्च 4 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। अदालत ने पत्नी की हत्या कर लाश छुपाने के जुर्म में पति समेत तीन रिश्तेदारों को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी। साथ ही अलग से तीनों को 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। सोमवार को यह सजा एडिशनल सेशन जज स्वती कुमारी सिंह ने सुनाई। सजा सुनाने के बाद तीनों को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया गया। सजा पाने वालों में रौटा थानाक्षेत्र के पारापूर्णिया गांव निवासी मृतका का पति 24 वर्षीय मो. अनवर, भैंसूर रब्बान आलम एवं अन्य रिश्तेदार मो. इश्तेखार उर्फ इफ्तेखार है। बीते 09 सितंबर 2020 को रौटा थानाक्षेत्र के नंदनिया स्थित मरिया नदी दोमुख धार के निकट बहादुरगंज के बोचाबाड़ी गांव निवासी मो. फारुक की पुत्री फरहाना बेगम की लाश मिली थी। इसे लेकर मृतका के पिता ने रौटा थानाकांड सं. 87/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा...