बिहारशरीफ, सितम्बर 10 -- पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, 26 को होगी सजा सारे थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या मामले में आरोपित पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 26 सितंबर को होगा। बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 महावीर प्रसाद ने सारे थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव निवासी गुड्डू कुमार को पत्नी की हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने सभी नौ लोगों की गवाही कराई थी। श्री सिन्हा ने बताया कि अस्थावां थाना क्षेत्र के पचेतना गांव निवासी दीपक कुमार की बेटी खुशबू की शादी आरोपित गुड्डू कुमार के साथ हुई थी। शादी के बस एक बच्चा पैदा हुआ। आरोपित अपनी पत्नी को अक्सर प्रताड़ित करता रहता था। इस क...