बुलंदशहर, मई 5 -- अनूपशहर। एडीजे कोर्ट ने विवाहिता को फांसी पर लटकाकर मार डालने के दोषी पति को 4 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के इगलास थाना क्षेत्र के गांव नंगला चूरा निवासी विशंभर पुत्र भदई राम ने 22 फरवरी 2020 को नरोरा थाने में तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी पुत्री श्वेता (ज्ञानवती) की शादी 6 मई 2013 को नरोरा थाना क्षेत्र के गांव बेलौन निवासी सुमित पुत्र घूरे सिंह के साथ धूमधाम से की थी। जिसमें लगभग छह लाख रुपए का दहेज भी दिया था। शादी के बाद पति सुमित सास, देवर, नंद, चचिया ससुर द्वारा दो लाख रुपए अतिरिक्त तथा कार दहेज के रूप में मांग की जा रही थी। न देने पर उसकी पुत्री श्वेता का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। जिसके चलते उसने एक लाख रुपए दहेज के और अतिरिक्त दे दिए। कि...