आरा, मई 2 -- -20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया आरा, संवाददाता। पत्नी की हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 विनोद कुमार ने शुक्रवार को आरोपित पति देवीलाल ठाकुर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से पीपी नागेश्वर दुबे ने बहस की थी। एपीपी अजय कुमार ने बताया कि कोईलवर थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव निवासी सूचक नकछेदी ठाकुर ने अपनी पुत्री सावित्री देवी की शादी चांदी थाना क्षेत्र के नरवीरपुर गांव निवासी देवीलाल ठाकुर से सन 1998 में की थी। उसकी पुत्री सावित्री देवी की हत्या 29/30 नवंबर 2008 की रात्रि में कर दी गई थी। घटना को लेकर उसने मृतका के पति समेत अन्य के खिलाफ चांदी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि दहेज के लिए उसका पति सावित्री देवी को प्रताड़...