गोपालगंज, मार्च 26 -- तीन मासूम बच्चों को परवरिश योजना में शामिल करने का भी दिया आदेश अवैध रिश्ते के विरोध पर भाभी संग मिलकर पत्नी की कर दी थी हत्या एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चला कर सुनाई सजा गोपालगंज,विधि संवाददाता। एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में पति को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। इसके साथ ही मृतका के तीन मासूम बच्चों को परवरिश योजना में शामिल करने का भी आदेश भी दिया है। इसके तहत बच्चों के बालिग होने तक प्रतिमाह 9 हजार रुपए मिलेंगे। अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम साह व वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित अरविंद मिश्र को सजा काटने के लिए गोपालगंज मंडल कारा...
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