देवरिया, जून 1 -- देवरिया, विधि संवाददाता। 2017 में सलेमपुर कोतवाली के धवरकन में विवाहिता की हुई हत्या के मामले में शनिवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की अदालत ने दोषी पाए जाने पर पति, सास व ससुर को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के धवरकन निवासी दुर्गेश गुप्ता की शादी 31 मई 2017 को हरेंद्र प्रसाद की पुत्री से हुई थी। शादी में कम दहेज मिलने के कारण उसके पति दुर्गेश गुप्ता,ससुर रामप्यारे गुप्ता व सास शीला देवी ने मिलकर 3 जुलाई 2017 को सुबह छह बजे रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। गांव वालों की सूचना पर मृतका के पिता हरेंद्र प्रसाद जब बेटी के ससुराल गए तो वहां दरवाजे पर बेटी का शव दे...