गिरडीह, सितम्बर 13 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। पत्नी की हत्या में दोषी ठहराये गये पति व उसके एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत कवलजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को विवाहिता के हत्या मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या में दोषी मृतका के पति बिहार के जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के दिलीप चौधरी एवं उसके रिश्तेदार विक्रम कुमार चौधरी उर्फ शिवराज चौधरी को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला हीरोडीह थाना कांड संख्या 121/2020 से संबंधित है। इस मामले की सूचक मृतका दीपकी कुमारी की मां हीरोडीह थाना क्षेत्र के टिकोडीह निवासी श्रीमती देवी है। मृतका का शव ...