फतेहपुर, नवम्बर 13 -- फतेहपुर। हत्या के एक मामले में गुरुवार को ईसी एक्ट हरिप्रकाश गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बकाया कि गाजीपुर थाने के बरुहा निवासी दयाराम ने नौ मार्च 2019 को थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि आठ साल पहले उसने अपनी बहन सबिता की शादी थाना क्षेत्र के ही बहादुरपुर निवासी अमरपाल के साथ की थी। बहनोई उसकी बहन को अक्सर प्रताड़ित करता था। 8 मार्च 2019 को उन्होंने बहन को पीढा से पीट कर मार डाला और खुदकुशी का रूप से देने के लिए फंदे में लटका दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए जांच बाद कोर...
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