पीलीभीत, फरवरी 14 -- पत्नी के हत्या के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक गीता सिंह ने दोषी पाते हुए 25 हजार रुपए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। बरखेड़ा के ग्राम डांडिया भगत के पवन कुमार ने बीसलपुर में पांच अक्टूबर 2021 का दी तहरीर में कहा कि उसकी बहन लीलावती की शादी 14 वर्ष पूर्व बीसलपुर के गांव अमृता खास के ज्ञानेद्र पाल के साथ हुई थी। ज्ञानेंद्र आए दिन कलह करता है। चार अक्टुबर 2021 को वह ज्ञानेंद्र पाल से बातचीत कर समझाबुझ कर आया था। आरोप लगाया कि ज्ञानेंद्र पाल ने अगले ही दिन पांच अक्टूबर को प्रातः दो बजे लीलावती की हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रेखा शर्मा ने गवाह न्यायालय मे पेश। न्यायाल...
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