वाराणसी, जनवरी 31 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सपना शुक्ला की कोर्ट ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के मामले में अध्यापक पति राजेश कुमार, सास चंपा देवी, देवर रजनीश कुमार और सतीश को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पति पर 1 लाख 1 हजार, सास पर 51 हजार, देवरों पर 56 -56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से कमलेश यादव और विशेष लोक अभियोजक प्रथमेश पाण्डेय ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनपुर, खानपुर (गाजीपुर) निवासी वादी बलिराम राम ने चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि बेटी किरनबाला जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका थी। डुडुवां (चौबेपुर) निवासी अध्यापक राजेश कुमार से उसकी शादी हुई थी। सात वर्ष पूर्व दामाद राजेश के छोटे भाई मृत्युंजय ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद से बेट...