मुंगेर, अक्टूबर 30 -- मुंगेर, एक संवाददाता। गंगटा थाना क्षेत्र के जमघट गांव में पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त मिथिलेश कुमार तांती को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबाल दत्ता की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला सत्र वाद संख्या- 26/2024 में बुधवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद दिया गया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। इससे पूर्व बीते 9 अक्टूबर को अदालत ने मिथिलेश तांती को पत्नी नेहा कुमारी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस की। ज्ञात हो कि, यह घटना 4 अप्रैल ...