रांची, जनवरी 19 -- खूंटी, संवाददाता। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की नृशंस हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने सोमवार को तमाड़ निवासी महावीर अहीर और उसकी प्रेमिका जलेश्वरी देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा। यह मामला छह फरवरी 2021 का है, जब अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसीपीरी गांव में पूनम देवी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में अड़की थाना में कांड संख्या 04/21 दर्ज किया गया था। बाद में मामले में सत्र वाद संख्या 207/21 के तहत सुनवाई चली। आरोप एक फरवरी ...