बांका, मई 31 -- बांका, एक संवाददाता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को एक पत्नी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति राजकुमार मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने Rs.25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना बौंसी थाना क्षेत्र के भीखा गांव की है। पीड़िता के पिता राजेश रंजन ने बौंसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी पुत्री पूनम देवी की शादी वर्ष 2020 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त राजकुमार मंडल से हुई थी। शादी के बाद दांपत्य जीवन में एक पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ। राजेश रंजन ने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। कई बार स...