कुशीनगर, अक्टूबर 18 -- कुशीनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनंद प्रकाश तृतीय ने छह साल पूर्व रामकोला थाना क्षेत्र के पकड़ी बन्तीर उर्फ सौनहा में हुई विवाहिता की हत्या के मामले में पति को नौ साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन के एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीड़ित पूरन ने रामकोला थाना में 26 नवंबर 2017 को तहरीर सौंप बताया है कि बेटी पकडी बन्तीर उर्फ सौनहा निवासी सत्येंद्र पुत्र रामध्यान के साथ 2010 में धूमधाम से किया था। बताया कि 22 नवंबर को ससुरालियों ने दहेज के लिए बेटी के प्राइवेट पार्ट में पल्टा घुसा दिया। इससे ब्लड गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत...