नई दिल्ली, जून 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने यह फैसला साल 2013 में हुई हत्या के मामले में सुनाया, जिसमें आरोपी सतेंद्र पाल सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया गया था। मृतका की पहचान 35 वर्षीय विमलेश के रूप में हुई थी। उसकी मौत सात जून, 2013 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी का गला दुपट्टे से घोंटकर उसकी हत्या की थी। अदालत ने फैसले में आरोपी के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसकी पत्नी ने मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने कहा कि घटनास्थल पर टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े और शरीर पर चोट के निशान यह दर्शाते हैं...