गाज़ियाबाद, दिसम्बर 17 -- -अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। पत्नी की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश विनोद सिंह रावत की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि लोनी बॉर्डर निवासी शालिकराम ने तीन अक्टूबर 2023 को थाना लोनी बॉर्डर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री दामिनी की शादी गुलाब वाटिका निवासी रवि से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति रवि दहेज की मांग को लेकर दामिनी को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। 28 सितंबर 2023 को परिजनों को सूचना मिली कि दामिनी को उसके पति ने मारपीट की है। गंभीर हालत में ज़ीटीबी अस...