रांची, जनवरी 30 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को पत्नी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त खिस्तपियन आइंद को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की है। टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के बड़का टोली महिलोंग में 21 मार्च 2021 की सुबह घटना हुई थी। खिस्तपियन आइंद अपनी पत्नी शांति रेखा किंडो पर शक करता था और जान से मारने की धमकी देता था। 21 मार्च को गोली मारकर मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। शांति के बेटे हर्ष शुभम आइंद के लिखित आवेदन पर टाटीसिल्वे थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आवेदन के मुताबिक 21 मार्च 2021 को सुबह 5.55 बजे घर में गोली चलने की आवाज आई थी। हर्ष शुभम आइंद उठकर अपने छोटे भाई और बहन के कमरे में गया तो वे दोनों सो रहे थे। उसके बाद वह...