नवादा, अगस्त 30 -- नवादा, विधि संवाददाता। दहेज के लिये पत्नी की हत्या किये जाने के मामले में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने शुक्रवार को यह सजा हिसुआ थाना क्षेत्र के बस्तीबिगहा निवासी मो. जुबेर को सुनायी। मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-251/21 से जुड़ा है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। जानकारी के अनुसार पटना फुलवारीशरीफ के गोंदपुरा निवासी मो. मुजतवा की पुत्री नासरीन परवीन की शादी 28 फरवरी 21 को मो. जुबेर के साथ हुई थी। शादी के बाद जुबेर एवं उसके परिजन के द्वारा दहेज के रूप में चार लाख पच्चास हजार रूपये की मांग की गई थी। दहेज की राशि नही दिये जाने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी थी। घटना 17 मई 21 की बताई जाती है। घटना के बाबत मृ...
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