मिर्जापुर, नवम्बर 21 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने पत्नी की रस्सी से गला दबाकर हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला चार वर्ष पुराना है। देहात कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी गांव के मुन्नर बिंद की बहन गुंजा देवी की शादी वर्ष 2012 में जिगना थाना क्षेत्र के नेगुरावान सिंह गांव निवासी रामनरेश बिंद के साथ हुई थी। मुन्नर बिंद ने 15 अप्रैल 2021 को देहात कोतवाली में तहरीर दी कि बहन गुंजा देवी का पति रामनरेश से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मारपीट के दौरान रामनरेश ने पत्नी गुंजा देवी की रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिगना पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी ...