कोडरमा, सितम्बर 12 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पत्नी की हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह (पिता- दिनेश सिंह, निवासी- बिजली ऑफिस के पीछे, कोडरमा) को दोषी करार देते हुए 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 16 दिसंबर 2023 का है। मृतका ममता देवी के पिता सागर सिंह ने कोडरमा थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की और 10 गवाहों का परीक्षण कराया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत से कठोरतम सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें दीं। सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बय...