महाराजगंज, दिसम्बर 3 -- महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। पनियरा थाना क्षेत्र के महुअवां शुक्ल खास निवासी राम अवतार उर्फ पिंटू को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जिला जज अरविन्द मलिक ने दोषसिद्ध करार दिया है। मामले में उन्होंने आरोपित को आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत पनियरा निवासी सूर्यमन चौहान ने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2012 में थाना पनियरा अंतर्गत महुअवां शुक्ल खास निवासी राम अवतार उर्फ पिंटू पुत्र रमाकांत चौहान से की थी। आरोप लगा कि राम अवतार अपनी पत्नी को अक्सर मारता-पीटता था। राम अवतार ने अपनी पत्नी को 31 मार्च 2023 की रात मारपीट कर जान से मार डाला। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना पनियरा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद राम अवतार के विरुद्ध हत्या करने तथा साक्ष्...