नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर पुलिस को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर. आर. भोंसले की पीठ ने मंगलवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और संबंधित जांच अधिकारी को याचिका पर अपने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को करना तय किया। जीशान सिद्दीकी का बयान दर्ज किया गया था या नहीं, इस पर कुछ भ्रम होने के बाद अदालत ने पुलिस से अगली तारीख पर जांच की केस डायरी पेश करने को भी कहा। पुलिस ने दावा किया कि वह जीशान के संपर्क में थी, वहीं याचिकाकर्ता के वकील, प्रदीप घरत और त्रिवनकुमार करनानी ने कहा कि उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने पुलिस का मौखिक आश्वासन खारिज करते हुए क...