कानपुर, नवम्बर 10 -- कानपुर, संवाददाता। पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने से 15 हजार रुपये की राशि मृतका की मां एवं भाई को दी जाएगी। मृतका के चेहरे और गले में काफी गहरे चोट के निशान पाए गए थे। स्वरूप नगर थाने में मृतका के भाई निखिल ने मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप वर्ष 2019 में बहन मनीषा निषाद ने आशीष कश्यप नाम के व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद भी बहन का घर आना जाना था। बहनोई शराब का लती था और अक्सर नशे में बहन का मारता पीटता था। इसके चलते बहन घर आकर रहने लगी। वह माफी मांगकर उसे वापस ले गया और फिर मारपीट शुरू कर दी। 11 जनवरी 2020 को उन्हें सूचना मिली की बहनोई ने बहन की पीट-पीटकर हत्या कर दी...