आगरा, जनवरी 9 -- पत्नी की दहेज हत्या में आरोपी विष्णु निवासी चिम्मन लाल का बाड़ा हरीपर्वत को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने गवाह पेश किए। इसमें वादी और विवेचक की गवाही अहम रही। वादी दीपक निवासी इंद्रा नगर लगड़े की चौकी ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसने गरीबी के कारण अपनी पुत्री काजल का विवाह सम्मेलन से करीब पांच वर्ष पूर्व विष्णु के साथ किया था। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को आरोपित प्रताड़ित करता था। कई बार रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन नहीं माना। दहेज में मोटर साइकिल, अंगूठी और 50 हजार रुपये लाने के लिए उसकी पुत्री पर दबाव डालता था। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने 19 अगस्त 2022 क...