बुलंदशहर, सितम्बर 30 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2017 में पत्नी की दहेज के लिए फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली में वादी मुकदमा सुरेश पुत्र गोपीचंद निवासी न्यू साठा ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री अंजली को अनिल निवासी मोहल्ला मोहनकुटी (थाना कोतवाली नगर) करीब तीन साल पहले बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपी अनिल ने उनकी पुत्री अंजली से शादी कर ली और शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। अंजली ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, किंतु आरोपी पक्ष का उत्पीड़न जारी रहा। 11 नवं...