बुलंदशहर, मार्च 8 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या- 3 के न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2017 में नगर क्षेत्र में पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अगस्त 2017 को नगर कोतवाली में डिबाई के भीमपुर दोराहा निवासी वादी मोहम्मद राशिद ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 5-6 साल पहले उन्होंने अपनी बहन शबाना की शादी बुलंदशहर नगर के धमेड़ा रोड स्थित नई बस्ती क्षेत्र निवासी आरिफ पुत्र नन्हे खां के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज के लिए उनकी बहन शबाना को पति एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। 16 अगस्त 2017 को उन्हें सूचना मिली कि शबा...
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