बिजनौर, मई 20 -- एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने पत्नी की चाकू से गला काट कर हत्या करने के मामले में मुजफ्फरनगर के सुमित कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पति पर तीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया धामपुर क्षेत्र के उमरपुर बांगर निवासी राज्यपाल पुत्र नत्थन ने अपनी लड़की रश्मि की शादी दिसंबर 2021 में मुजफ्फरनगर दतियाना के सुमित पुत्र लोकेंद्र से की थी। मृतका के पिता ने आरोप कि उसका दामाद सुमित दहेज के कारण उसकी लड़की से झगड़ा करता था। इसी वजह से मृतका रश्मि अपने मायके में आई हुई थी। 26 मई 2022 की शाम को आरोपी सुमित उमरपुर बांगर धामपुर आया हुआ था। 27 मई की दोपहर को दहेज के झगड़े के कारण आरोपी सुमित ने चाकू से रश्मि के गले पर वार किया जिससे वह लहूलुहान ह...