अमरोहा, मार्च 28 -- अमरोहा, संवाददाता। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दस साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पति जेल में था, तमाम प्रयास के बावजूद जमानत मंजूर नहीं हो सकी थी। संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव दीपपुर डांडा निवासी बाबूराम पाल ने अपनी बेटी सुमन की शादी साल 2015 में आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दढियाल निवासी सुनील के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले सुमन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नौ अगस्त 2020 को सुनील कुमार ने सुमन की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। मामले में विवाहिता के भाई मदन पाल ने सुनील कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने सुनील के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस...