कानपुर, जून 11 -- कानपुर में बिधनू के सेन पश्चिम पारा में डेढ़ साल की बेटी की हत्या करने वाले पिता को बुधवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज सी. प्रकाश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से आधी धनराशि बच्ची की मां को देने के आदेश दिए हैं। केस का स्पीडी ट्रायल करते हुए घटना के 22 माह के भीतर ही कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। मकड़ीखेड़ा निवासी युवक ने सेन पश्चिम पारा थाने में 22 सितंबर 2023 को तहरीर दी थी कि उसने अपनी बहन की शादी मैनपुरी निवासी राजीव राजपूत के साथ 2014 में की थी। वहीं, राजीव ने अपनी बहन की शादी के लिए बिठूर के सिंहपुर स्थित अपना प्लॉट बेच दिया था। इससे जो पैसे बचे, उससे मंधना में पत्नी और अपने भाई के नाम पर संयुक्त रूप से प्लॉट खरीदा था। राजीव कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी...
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