आगरा, जून 23 -- पत्नी एवं उसके तीन बच्चों के भरण पोषण के लिए अदालत ने नौ हजार रुपये प्रतिमाह पति से दिलाने के आदेश दिए। थाना सिकन्दरा क्षेत्र निवासी वादिया एवं विपक्षी की शादी दिसंबर 2004 में हुई थी। विवाह के कुछ समय तक ठीक प्रकार से रखने के बाद पति एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा वादनी को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। तीन बच्चे होने के बाद भी ससुरालीजनों का उत्पीड़न नहीं थमा और न ही व्यवहार में बदलाव आया। वादिया द्वारा स्वयं और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कोर्ट में मुकदमा प्रस्तुत किया। वादिया की ओर से अधिवक्ता दयाशंकर वर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए।

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